हिमांशु साँगाणी पैरी टाईम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
उर्वरक निरीक्षण 3 खाद-बीज दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई गरियाबंद जिले के राजिम में प्रशासन ने खाद-बीज दुकानों पर औचक छापेमारी की। तीन दुकानों की बिक्री पर रोक, एक दुकान का लाइसेंस निलंबित। किसानों को तय दर पर खाद लेने और पक्का बिल रखने की अपील।
गरियाबंद जिले में किसानों को शासन द्वारा तय दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने की कवायद के बीच सोमवार को प्रशासन ने फिंगेश्वर विकासखण्ड के राजिम इलाके में औचक दबिश दी। इस कार्रवाई ने दुकानदारों और किसानों दोनों को चौंका दिया। जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके बाद दो दुकानों का उर्वरक विक्रय तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया, वहीं एक दुकान का उर्वरक प्राधिकरण पत्र 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

उर्वरक निरीक्षण 3 खाद-बीज दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
उर्वरक निरीक्षण 3 खाद-बीज दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
दरअसल, कलेक्टर भगवान सिंह उईके के निर्देश और उप संचालक कृषि चंदन रॉय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि एवं उर्वरक निरीक्षक अनिल कुमार कौशिक ने 18 अगस्त को राजिम के अन्नपूर्णा कृषि केन्द्र, वर्षा कृषि केन्द्र और राजेश खाद भंडार का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में क्या-क्या पकड़ा गया?
अन्नपूर्णा कृषि केन्द्र किसानों को कैश/क्रेडिट मेमो जारी नहीं किया जा रहा था, मासिक प्रतिवेदन जमा नहीं, स्कंध पंजी का संधारण गायब और मूल्य सूची भी प्रदर्शित नहीं। यह सीधे तौर पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन है।
वर्षा कृषि केन्द्र निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद की बिक्री, कैश/क्रेडिट मेमो जारी नहीं करना, पॉस मशीन के बिना खाद विक्रय और उर्वरक निरीक्षक को जरूरी सूचना न देना। नतीजा – इस दुकान का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित।
राजेश खाद भंडार पॉस मशीन और भंडारित खाद की वास्तविक मात्रा में भारी अंतर पाया गया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
तीनों दुकानों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है और तब तक इनके पास रखे उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।इस बीच किसानों की जरूरत को देखते हुए प्रशासन ने सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर खाद का भंडारण शुरू कर दिया है। मैनपुर, शोभा और बम्हनीझोला समितियों में क्रमशः 35, 35 और 40 मी.टन यूरिया पहुंचा दिया गया है।
किसानों से अपील
कृषि विभाग ने किसानों ने कहा है खाद-बीज केवल अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। बिल/मेमो जरूर लें। यदि कोई दुकान तय दर से ज्यादा वसूले या बिना रसीद के खाद दे, तो तुरंत विभागीय अधिकारियों को सूचना दें।