छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव: अब बिना राज्य अनुमति खुलेंगे पेट्रोल पंप ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी गरियाबंद Pairi Times 24×7 डेस्क


छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप लाइसेंस की राज्य स्तर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब केवल केंद्रीय नियमों का पालन ही पर्याप्त होगा।


छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, व्यापारियों को मिली राहत

गरियाबंद छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस से संबंधित राज्य स्तरीय अनुमति को खत्म कर दिया है। अब व्यापारियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना होगा।


क्या बदला छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस नियमों में?

अब तक पेट्रोल पंप खोलने के लिए दोहरी अनुमति प्रक्रिया थी—राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से। खासकर, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से हर साल या तीन साल में लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ता था। अब इस झंझट से राहत मिल गई है।


छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस में सुधार क्यों है महत्वपूर्ण?

इस बदलाव से व्यापारियों को समय, पैसा और कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी। यह कदम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का अहम प्रयास है।


नए व्यवसायियों के लिए सुनहरा मौका

कम कागजी कार्रवाई और तेज प्रक्रिया के चलते अब छोटे और मझोले निवेशक भी पेट्रोल पंप खोल सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप बढ़ने की संभावना है।


राज्य और जनता को क्या मिलेगा फायदा?

ईंधन की उपलब्धता में सुधार

दूरदराज़ क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की पहुंच

निवेश और बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी

रोजगार के नए अवसर


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का क्या कहना है?

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार व्यापारियों को अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस में सुधार से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।


छत्तीसगढ़ बना पेट्रोल पंप निवेश का नया हॉटस्पॉट

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला एक सकारात्मक संकेत है। छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होने से राज्य में निवेश, ईंधन की पहुंच और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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