हिमांशु साँगाणी गरियाबंद पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क
गरियाबंद में अवैध प्लाटिंग के 12 मामलों में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 अनावेदकों पर 10-10 हजार रुपये की शास्ति।
गरियाबंद में अवैध प्लाटिंग (Illegal Plotting in Gariaband) का मामला अब प्रशासन की सख्ती की जद में आ चुका है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गरियाबंद के 6 अनावेदकों पर 10-10 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित कर दी है। यह शास्ति भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(4) के तहत लगाई गई है।

यह मामला वर्ष 2021 और 2022 में दर्ज किए गए 13 प्रकरणों से जुड़ा है। इनमें से एक प्रकरण तो पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में होने के कारण पहले ही खारिज हो चुका था। लेकिन बाकी 12 मामलों में भू-स्वामियों, विक्रेताओं और क्रेताओं द्वारा कानून के उल्लंघन की पुष्टि हुई।
क्या है अवैध प्लाटिंग गरियाबंद मामला?
इन प्रकरणों में बिना व्यपवर्तन के कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन में इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, नामांतरण आदेश और विक्रय भी बिना वैध अनुमति के किए गए।
प्रशासन का अगला कदम
तहसीलदार गरियाबंद को आदेशित किया गया है कि सभी भू-खंडों का भू-राजस्व पुनर्निर्धारण करें और गैरकानूनी उपखंडों में शास्ति सहित मांग निर्धारण करें। साथ ही, नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार कर SDM न्यायालय को भेजें।
अब तक की वसूली
इन आदेशों के पालन में 6 अनावेदकों ने 10-10 हजार रुपये चालान के माध्यम से भर दिए हैं। बाकी मामलों में भी जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।
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