हिमांशु साँगाणी / गरियाबंद
गरियाबंद। जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। कोटपा अधिनियम (COTPA Act) के तहत स्कूल परिसरों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों और ठेलों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में गरियाबंद, राजिम और फिंगेश्वर पुलिस ने कुल 51 प्रकरणों पर चालानी कार्रवाई की है।
अभियान का विवरण
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 30 नवंबर की देर रात तक जिले के सभी थाना प्रभारियों ने सरकारी और निजी स्कूलों के आसपास अभियान चलाया। थाना गरियाबंद ने 11, राजिम ने 33 और फिंगेश्वर ने 7 प्रकरणों में कार्रवाई की। सभी दुकानदारों और ठेले वालों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां दोहराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए यह अभियान सिर्फ एक शुरुआत है। गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। यह कदम न केवल बच्चों को नशे की लत से बचाने में मदद करेगा, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाएगा।
सामाजिक प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती बच्चों के भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम है। गरियाबंद पुलिस ने इस मुहिम से यह संदेश दिया है कि कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, और बच्चों को नशे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।