हिमांशु साँगाणी
गरियाबंद – गरियाबंद जिले में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने चुनावी सुरक्षा के मद्देनजर पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-5 (ख) के तहत की गई है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर अपराधों की लिस्ट लंबी है, जिसमें गुण्डागर्दी, मारपीट, हत्या के प्रयास, अवैध शराब कारोबार और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में शामिल हैं:
- कीर्तन धृतलहरे (पिता: बिसौहा धृतलहरे), कौंदकेरा, राजिम
- संजय मल्होत्रा उर्फ संजू (पिता: शिवकुमार), परसदाजोशी
- राजू खान उर्फ कस्मुद्दीन खान (पिता: शहाबुद्दीन खान), दुतकैया (खपरी)
- नेतराम धृतलहरे (पिता: गोविन्द धृतलहरे), बरौंडा
- राजेन्द्र सिंह ठाकुर (पिता: झुनु सिंह ठाकुर), ठाकुर पारा, राजिम
इन पांचों आरोपियों को कलेक्टर ने आदेश दिया है कि वे 9 फरवरी 2025 तक गरियाबंद जिले और इसके सीमावर्ती जिलों रायपुर, धमतरी और महासमुंद से बाहर चले जाएं। इन आरोपियों को आगामी छह महीने तक, यानी 6 अगस्त 2025 तक, इन जिलों में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
इस कार्रवाई से जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ हो गई है, और यह संदेश भी दिया गया है कि चुनावी शांति बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।