गरियाबंद सिविल सर्जन निलंबित: महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी / गरियाबंद

गरियाबंद, छत्तीसगढ़। महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोपों के चलते गरियाबंद जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम.के. हेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य शासन द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।

क्या है मामला?

गरियाबंद कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने घटना की गहन जांच की। 11 नवंबर, 2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि डॉ. हेला ने महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो न केवल दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का भी उल्लंघन है।

राज्य शासन की कार्रवाई

राज्य शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत डॉ. हेला को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय रायपुर संभागीय स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय में निर्धारित किया गया है। साथ ही, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है।

निलंबन के दौरान सुविधाएं

डॉ. हेला को निलंबन अवधि के दौरान मूलभूत नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की जाएगी।

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