गरियाबंद निजी विद्यालय नियम 2025 अब बेल्ट-बैग नहीं बेच पाएंगे स्कूल, गरियाबंद के निजी विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी का सख्त फरमान म

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By Himanshu Sangani


हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद


गरियाबंद निजी विद्यालय नियम 2025 गरियाबंद में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी विद्यालयों पर लागू किए कड़े नियम। किताब, बैग, युनिफार्म की बिक्री पर रोक, बोर्ड के अनुसार ही पढ़ाई अनिवार्य।


गरियाबंद अब गरियाबंद के निजी स्कूल बेल्ट, बैग और टाई बेचने के धंधे से बाहर हो जाएंगे! जिला शिक्षा अधिकारी ने आज जो फरमान जारी किया है, वो निजी विद्यालयों की दुकानदारी पर सीधा वार है।

हर स्कूल को अब ये तय करना होगा कि वो जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है—उसका नाम स्कूल गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा हो। छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता है? तो सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन की किताबें चलेंगी। सीबीएसई से मान्यता है? तो सिर्फ NCERT की किताबें मान्य होंगी। किसी भी निजी पब्लिकेशन की किताब चलाने पर कार्रवाई तय है।

गरियाबंद निजी विद्यालय नियम 2025

गरियाबंद निजी विद्यालय नियम 2025

गरियाबंद निजी विद्यालय नियम 2025 पढ़ाई के नाम पर लूट? अब नहीं चलेगा!


पालकों को किताब, बैग, यूनिफॉर्म, नोटबुक और जूते किसी खास दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करना अब सख्त मना है। स्कूल कैंपस में इनकी बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है।

वाहन सुविधा भी नो प्रॉफिट नो लॉस


जिन स्कूलों में वाहन सुविधा है, वहां अब नाफा-नुकसान का बहाना नहीं चलेगा। ‘नो प्रॉफिट नो लॉस’ के सिद्धांत पर ही वाहन चलाना होगा।

हर स्कूल को देने होंगे दस्तावेज


शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में हर स्कूल को अपने नोडल प्राचार्य के माध्यम से D.E.O. कार्यालय में प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है

नहीं मानेंगे तो गाज गिरेगी!


यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों की अनदेखी करता है या शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

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अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

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