हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट की मुहर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्राचार्य पदोन्नति मापदंडों को सही ठहराया, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक की याचिका के चलते 1,475 शिक्षकों की पदस्थापना अभी भी अटकी हुई है। पढ़िए पूरी खबर।
गरियाबंद डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला, फिर भी नहीं खुला प्रमोशन का ताला छत्तीसगढ़ के प्राचार्य पदोन्नति विवाद पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के बनाए गए नियमों को वैध करार देते हुए आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन दिलचस्प मोड़ ये है कि फैसले के बाद भी 1,475 शिक्षकों की पोस्टिंग पर ताला लगा हुआ है, वजह है एक रिटायर्ड शिक्षक की अधूरी कानूनी लड़ाई!

छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट की मुहर
छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट की मुहर रिटायर होकर भी नहीं माने तिवारी जी
शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी ने शासन के प्रमोशन नियमों को चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच में फैसला आते-आते वे रिटायर हो चुके, लेकिन याचिका अभी भी सिंगल बेंच में जीवित है!
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, अब मंगलवार को फिर से बहस होगी।
शासन के पक्ष में कोर्ट, फिर भी फंसी 1,475 पदस्थापनाएं
डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि शासन की पदोन्नति नीति में कोई कानूनी खामी नहीं है। फिर भी रिटायर्ड तिवारी की सिंगल बेंच याचिका ने शासन की आगे की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है।
30 अप्रैल को लिस्ट जारी, 1 मई को कोर्ट ने लगाई थी रोक
स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य प्रमोशन की लिस्ट निकाली, लेकिन 1 मई को हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब जब 17 जून को डिवीजन बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, तब भी एक सिंगल केस ने पूरी प्रक्रिया को होल्ड कर रखा है।
क्या मंगलवार को खुलेगा प्रमोशन का ताला?
अब सबकी नजरें मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल है। क्या तिवारी जी की याचिका हटेगी, या 1,475 शिक्षक आगे भी इंतजार करेंगे? शिक्षा विभाग, शिक्षक संगठन और खुद याचिकाकर्ता सभी की सांसें थमी हैं।
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