रिपोर्टर उज्ज्वल जैन छुरा
◼️ नगर पंचायत के भीतर साल भर पहले बना मुत्रालय किया निलाम
छुरा. नगर पंचायत छुरा का एक और कारनामा निकल कर सामने आया है. जिसमें एक वर्ष पूर्व बनाऐ मुत्रालय को निलाम कर दिया है. वहीं जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि नगर पंचायत अपनी आय बढाने नगरीय क्षेत्र की अपनी किसी भी संपत्ति को निलाम कर या किराये पर देकर अपनी आय बढा सकती है. जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निकाय की आय बढाने के नाम पर मुत्रालय को निलाम करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.
मिली जानकारी के अनुसार जुन 2023 में नगर पंचायत में महिला एवं पुरूष मुत्रालय की आवश्यक्ता को देखते हुवे पार्षद निधी से 3.27 की लागत से मुत्रालय का निर्माण करवाया गया था. जिसका बकायदा निविदा आमंत्रीत कर मुत्रालय निर्माण करवाया गया. वहीं मुत्रालय निर्माण के ठीक एक वर्ष बाद निकाय द्वारा मुत्रालय के एक हिस्से को निलाम करने बकायदा निविदा जारी की गई. जिसके बाद निविदा के आधार पर एक दुकानदार को मुत्रालय के उस हिस्से को 1लाख रूपये में निलाम भी कर दिया गया है.
निकाय के दोनो दस्तावेजो में अलग-अलग नाम
नगर पंचायत छुरा द्वारा निलाम की गई जगह को दोनो जगह अलग-अलग नाम दर्शाऐ गये है.जुन 2023 में निर्माण के समय जो कार्यादेश जारी किया गया उसमें उसे महिला एवं पुरूष मुत्रालय कक्ष बताया गया है. तो वहीं 2024 में उसी जगह को नीलाम करते समय उसे भवन बताकर नीलाम कर दिया गया है.
नगर पंचायत की आय के स्त्रोत बढाने के लिये भले ही मुत्रालय को निलाम नगर पंचायत द्वारा किया गया है. लेकिन नगर पंचायत क्षेत्र में बस स्टैंड एवं स्वर्ण जयंती चौक में कई ऐसी दुकानें है जो अब तक आबंटीत नही हुई है. ऐसे में केवल एक दुकान के आबंटन की निविदा के बजाय अन्य सभी दुकानें जो आबंटित नही हुई है. उनकी भी अगर निविदा आमंत्रित की जाती तो वो नगर पंचायत की आय बढाने में मददगार साबित होता. नगर के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा केवल एक कक्ष की निलामी की निविदा निकलाना समझ से परे है. जानकारो की माने तो एक से अधिक दुकानो की निलामी करने पर नगर पंचायत को दुकानो में अनुपातिक रूप से आरक्षण लागु करना होता है. केवल एक दुकान की निलामी से आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नही किया गया है.
इस संबंध में नगर पंचायत छुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लालसिंह मरकाम से चर्चा करने पर उन्होने बताया कि उक्त भवन को निलाम करने जनप्रतिनिधियों द्वारा सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था. जिसके बाद भवन को निलाम करने की प्रक्रिया पूरी की गई है. निकाय अपनी आमदनी बढाने अपनी संपत्ति को नीलाम कर आय बढा सकती है.
नगर पंचायत छुरा पूर्व में बिना सरेंडर किये दुसरे दुकानदार को दुकान हस्तांरण कर सुर्खियों मे रह चुका है. विदित हो कि बजरंग चौक स्थित काम्पलेक्स की दुकान भी बिना पूर्व किरायेदार से दुकान सरेंडर कराये दुसरे दुकानदार को हस्तांरण कर चर्चा में रह चुका है. मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा मामले की जांच भी की गई. लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. हालांकि नगर पंचायत के जिम्मेदार आज दिनांक तक भी उक्त दुकान के हस्तांरण से इंकार कर रहे है. नगर के नागरिक निकाय के जिम्मेदारों की मनमानी की शिकायत कलेक्टर से करने की तैयारी कर रहें हैं..