अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, जिलों को जल्द मिलेगी फीस कंट्रोल की पवार ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी गरियाबंद पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: देशभर में लागू होगा स्कूल फीस नियंत्रण कानून

गरियाबंद राज्य में स्कूलों की मनमानी फीस पर अब लगाम लगेगी। केंद्र सरकार एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसके तहत सभी स्कूलों को **स्कूल फीस नियंत्रण कानून** के अंतर्गत आना होगा। अब कोई भी निजी स्कूल जिला स्तर की अनुमति के बिना न तो फीस बढ़ा सकेगा, न ही कोई अतिरिक्त चार्ज वसूल पाएगा।

कैसे काम करेगा यह नया कानून?

राज्य स्तर पर बनेगा ‘राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA)’

हर राज्य में एक स्वतंत्र निकाय—राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA)—बनाया जाएगा जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षकों के आधार पर रैंकिंग तय करेगा। इसी रैंकिंग के अनुसार स्कूल अपनी अधिकतम फीस तय कर सकेंगे।

जिले में होगी ‘डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी’

अब हर स्कूल को सत्र शुरू होने से पहले फीस, ड्रेस और किताबों से जुड़ी जानकारी इस समिति को देनी होगी। बिना समिति की अनुमति के कोई भी फीस वृद्धि गैरकानूनी मानी जाएगी।

अभिभावकों को मिलेंगे विकल्प और अधिकार

सालभर की एकमुश्त फीस पर रोक

अब स्कूल सालभर की फीस एक साथ नहीं मांग सकेंगे। अभिभावकों को तीन, छह या एक माह में भुगतान का विकल्प देना होगा।

फीस विवादों की सुनवाई अब ‘पैरेंट्स कमेटी’ करेगी

फीस से जुड़ी किसी भी समस्या पर अभिभावक ‘पैरेंट्स कमेटी’ के सामने अपील कर सकेंगे। समिति 15 दिन के भीतर फैसला देगी। यह निर्णय मंडल और राज्य स्तर की समिति के सामने भी चुनौती दी जा सकेगी।

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