छत्तीसगढ़ कैबिनेट पर संकट हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्या 14 मंत्री असंवैधानिक? अगली सुनवाई तय ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी पैरी टाईम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद

छत्तीसगढ़ कैबिनेट को लेकर हाईकोर्ट में कैबिनेट की 14 सदस्यीय संख्या पर जनहित याचिका, राज्य शासन से मांगा शपथ पत्र। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी पूरे मामले को पढ़ें पैरी टाईम्स पर ।

गरियाबंद/ बिलासपुर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें राज्य कैबिनेट की मौजूदा संख्या 14 को असंवैधानिक करार दिया गया है। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य शासन से शपथ पत्र में जवाब तलब किया है। अब सबकी निगाहें मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट

छत्तीसगढ़ कैबिनेट

छत्तीसगढ़ कैबिनेट को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में) इस मामले की सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक पुराने फैसले और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा 14 सदस्यीय कैबिनेट संख्या संविधान के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट ने न केवल राज्य शासन से शपथ पत्र मांगा, बल्कि याचिकाकर्ता से भी कहा है कि वे समाजसेवा में किए गए अपने कार्यों की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत करें।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर यह याचिका मज़बूत साबित होती है तो राज्य कैबिनेट की संरचना पर बड़ा असर पड़ सकता है।

अब बड़ा सवाल यह है कि

क्या छत्तीसगढ़ की मौजूदा कैबिनेट पर कानूनी संकट मंडरा रहा है?

क्या मंगलवार की सुनवाई में राज्य सरकार को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा?

क्या यह मामला राज्य की राजनीति का नया मोड़ बनेगा?

अगली तारीख

अगली सुनवाई मंगलवार को होगी और तब यह साफ हो पाएगा कि हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है।

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अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

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