हिमांशु साँगाणी / गरियाबंद
गरियाबंद छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण प्रक्रिया हेतु संशोधित समय-सारणी जारी की है। यह जानकारी पंचायत संचालनालय, विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को प्रेषित की गई है।

संशोधित समय-सारणी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 23, 25, 30, 32 और 129(ङ) के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। इसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया और अधिसूचना के प्रकाशन की तिथियां 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तय की गई है । जो इस प्रकार है
संशोधित समय-सारणी के मुख्य बिंदु:
- आरक्षण की सूचना का प्रकाशन: आरक्षण प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के प्रवर्गवार आरक्षण के लिए सूचना प्रकाशित की जाएगी।
- आरक्षण प्रक्रिया और अधिसूचना: आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- जानकारी प्रेषित करना: आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जानकारी भेजने की अंतिम तिथि निर्धारित है।
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की अलग से सूचना जारी की जाएगी।
समय-सारणी के पालन का निर्देश
संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया के लिए संशोधित समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम और सुसंगत नियमों के अनुसार हो।