हिमांशु साँगाणी/गरियाबंद
गरियाबंद । छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 को लेकर आरक्षण प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह फैसला शासन ने अपरिहार्य कारणों से लिया है।
गौरतलब है कि पंचायत संचालनालय ने पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सारणी जारी की थी। इस विषय में छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रमांक 5644/1773/22-2/2024 और क्रमांक 5646/1773/22-2/2024 के तहत दो महत्वपूर्ण पत्र 11 दिसंबर 2024 को जारी किए गए थे। इन पत्रों में आरक्षण प्रक्रिया को तय समय पर संपन्न करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, शासन ने अचानक इस प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय अपरिहार्य कारणों के चलते लिया गया है।
चुनावी तैयारियों पर असर
आरक्षण प्रक्रिया स्थगित होने से पंचायत चुनाव की तैयारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आरक्षण सूची तैयार होने के बाद ही उम्मीदवारों की दावेदारी तय होती है। ऐसे में इस निर्णय के पीछे के कारणों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
क्या कहते हैं जानकार?
चुनावी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया स्थगित होने से चुनाव कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही, कई पंचायतों में संभावित उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।
शासन की स्पष्टता का इंतजार
फिलहाल, शासन ने आरक्षण प्रक्रिया स्थगित करने के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई समय-सारणी कब जारी की जाएगी और इसका चुनावी कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनावों की अहमियत को देखते हुए, यह फैसला न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बन गया है।