गरियाबंद कलेक्टर का बड़ा आदेश…पेट्रोल-डीजल की किल्लत और पैनिक बाइंग पर सख्त गाइडलाइन जारी, जानें अब कितना मिलेगा तेल ।

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By Sangani

गरियाबंद कलेक्टर का बड़ा आदेश पेट्रोल-डीजल की पैनिक बाइंग और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। अब दोपहिया वाहनों और चारपहिया को निर्धारित मात्रा में ही तेल मिलेगा, अफवाहों और भारी किल्लत के बीच प्रशासन ने लागू की राशनिंग, जानें पूरी गाइडलाइन पैरी टाईम्स पर।

गरियाबंद जिले में पेट्रोल और डीजल को लेकर मचे हाहाकार और पैनिक बाइंग की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर गरियाबंद (खाद्य शाखा) ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पेट्रोल और डीजल के वितरण के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। यह आदेश जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है।

गरियाबंद कलेक्टर का बड़ा आदेश

​गरियाबंद कलेक्टर का बड़ा आदेश कलेक्टर का कड़ा निर्देश अब सीमित मिलेगा पेट्रोल

​पिछले कुछ घंटों से अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भारी भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए कलेक्टर ने ‘राशनिंग’ का फार्मूला अपनाया है। आदेश के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में आपूर्ति नियमित होने तक उपभोक्ताओं द्वारा अनावश्यक खरीदारी को प्रतिबंधित किया गया है।

₹3 की बढ़त और ₹25 की अफवाह ने बिगाड़ा खेल

​बता दें कि आज ईंधन की कीमतों में महज ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजार में ₹20 से ₹25 तक दाम बढ़ने की अफवाह फैल गई। इस झूठी खबर के चलते जिले के 5 में से 2 पेट्रोल पंप खाली हो गए। पंप संचालकों का कहना है कि जहां 18 हजार लीटर तेल 3 दिन चलता था, वहां पैनिक बाइंग के कारण वह एक दिन में ही समाप्त हो गया। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं।

अवैध भंडारण पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

​कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक खुले में (ड्रम या बोतल) तेल बेचते पाया गया या आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को पेट्रोल पंपों पर तैनात रहने और भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

​संचालकों को उम्मीद है कि आज देर शाम या रात तक ईंधन की नई खेप पहुँच जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें।

नए नियम और सीमाएं

  • दोपहिया वाहन: एक बार में अधिकतम ₹300 का पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा।
  • चारपहिया वाहन: एक बार में अधिकतम ₹1000 का पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा।
  • खुला तेल प्रतिबंधित: ड्रम, जेरीकेन या बोतलों में तेल का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • प्राथमिकता: एम्बुलेंस और अन्य अति-आवश्यक सेवाओं को बिना किसी रोक-टोक के तेल प्रदाय किया जाएगा।

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