हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
रायपुर अनुराग कश्यप पर गैर जमानती FIR के आदेश टिप्पणी कर फंसे फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, रायपुर कोर्ट ने BNS की धाराओं में गैर-जमानती FIR के दिए आदेश। पढ़ें पूरी खबर।

अनुराग कश्यप पर गैर जमानती FIR
अनुराग कश्यप पर गैर जमानती FIR कोर्ट ने माना—अनुराग कश्यप का बयान सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा
गरियाबंद बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला बेहद गंभीर है—ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कश्यप खुद कोर्ट के शिकंजे में आ गए हैं।
रायपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा बेक की अदालत ने अनुराग कश्यप के खिलाफ BNS की धारा 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है।
यहां देखे कोर्ट का आदेश “हेटस्पिच”
अधिवक्ता शुक्ला ने ठोका परिवाद कहा, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजिनेश अजय शुक्ला ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप का बयान विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और इससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है।
शुक्ला ने स्पष्ट किया कि जिन धाराओं में अपराध दर्ज होगा, उनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने भी उनके तर्कों से सहमति जताई और रायपुर के सिविल लाइन थाना को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
क्या कहा था अनुराग ने, जिससे मच गया बवाल?
अनुराग कश्यप के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ब्राह्मण समाज पर दिए इस बयान ने पूरे देशभर में रोष की लहर फैला दी। समाज के कई वर्गों ने इसे धार्मिक अपमान बताते हुए कार्यवाही की मांग की।
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